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पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन बढ़ी : अब 30 जून तक लिंक करा सकते हैं पैन-आधार

Pan aadhaar linking news

 

Aadhaar-Pan Linking: अगर आप आधार से पैन को लिंक कराने से चूक गए हैं तो आपके लिए बड़ा मौका है। सरकार ने एक बार फिर इस काम के लिए अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने पैन-आधार को लिंक करने की डेडलाइन 30 जून तक बढ़ा दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) की रिलीज के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने के डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाकर अब 30 जून 2023 कर दी गई है। आधार-पैन लिंकिंग की डेडलाइन पहले कई बार बढ़ाई जा चुकी है। 31 मार्च, 2022 से पहले लिंकिंग प्रोसेस फ्री थी। 1 अप्रैल, 2022 से 500 रुपए का फीस लगाई गई थी और 1 जुलाई, 2022 से फीस बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई। पिछले साल जुलाई में संसद में शेयर किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 6.17 करोड़ के कुल इंडिविजुअल पैन में से 4.67 करोड़ पैन-आधार लिंक हुए थे।

 

लग सकती है 10,000 रुपए तक की पेनाल्टी

 

पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने जैसी चीजों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, यदि आप इस पैन कार्ड का कहीं भी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो भारी जुर्माना लग सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा के तहत आप पर 10,000 रुपए तक की पेनाल्टी लगाई जा सकती है।

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