राज्य सरकार ने स्वास्थ्य साथी कार्ड के तहत अस्पतालो के बिल भुगतान में लागु किया नया नियम
आसनसोल: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ड्रीम प्रोजेक्ट स्वास्थ्य साथी कार्ड के तहत अस्पताल के बिल भुगतान के नियमो में किया गया सुधार। राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने स्वास्थ्य साथी के तहत बिलो के भुगातन में हो रहे दुर्निति को रोकने के लिए नया नियम लागू किया है। स्वास्थ्य साथी कार्ड द्वारा अस्पताल में भर्ती मरीजो को 10 दिन से भी भर्ती रखने पर कराना होगा मेडिकल आॅडिट। मेडिकल आॅडिट के बाद ही अस्पताल के बिल का भुगतान किया जाएगा। इतना ही नहीं अगर आप स्वास्थ्य साथी कार्ड को लेकर किसी जटिल शारीरिक समस्या का आॅपरेशन कराते है तो केवल उसी आॅपरेशन का भुगतान राज्य सरकार करेगी। इस दौरान कोई अन्य समस्या पकड़ में आती है तो उस आॅपरेशन का भुगतान राज्य सरकार नहीं करेगी। सूत्रों का कहना है कि स्वास्थ्य साथी कार्ड में भर्ती मरीजो को एक आॅपरेशन की जगह अन्य आॅपरेशन भी करने का दावा करके बिल बना देती है। इस तरह के बिलो को लेकर बड़े पैमाने में राज्य भर में दुर्निति हो रही है। सूत्रों का कहना है कि, इस तरह के आरोप राज्य के कई अस्पतालो में लग भी चुका है। पश्चिम बंगाल सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय इस दुर्निति और घोटाले को रोकने के लिए नए नियम लागू किए है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनो में राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य साथी कार्ड के बिल भुगतान के लिए नियमो के किए गए बदलाव का कितना असर अस्पतालो पर पड़ता है।