1 से अधिक सिम कार्ड रखने वाले को चुकाना पड़ेगा 50 हजार से 2 लाख तक जुर्माना, 3 जुलाई से जियो रिचर्ज में भी वृद्धि
रानीगंज: मोबाइल फोन उपभोक्ता हो जाइए सावधान ! केन्द्र सरकार ने मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के लिए लाए है नए कानून। दूर संचार कानून-2023 के तहत नियम से अधिक मोबाइल सिम कार्ड रखने वालो के खिलाफ की जाएगी कानूनी कार्यवायी। इस कानून के तहत भारत का कोई भी नागरिक लाइफ टाइम में 9 से ज्यादा सिम नहीं रख सकेगा। अगर ऐसा कोई नागरिक करता है तो उसके खिलाफ न केवल कानूनी कार्यवायी की जाएगी बल्कि 9 से ज्यादा सिम इस्तेमाल करते पाए जाने पर 50 हजार से लेकर 2 लाख तक जुर्माना भी लगाया जाएगा। इतना ही नहीं किसी दूसरे के आईडी कार्ड से फर्जी तरीके से सिम लेने वाले अभियुक्त को 3 हजार की सजा भी होगी और 50 हजार रुपए की जुर्माना भी। केन्द्र सरकार ने देश के 138 साल पुरानी भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट-1932 की जगह दूर संचार कानून 2023 लाया गया है। यह कानून वर्ष 2023 के दिसंबर महीने में संसद में पास हो चुका है। इस कानून के तहत सरकार आपातकालीन स्थिति में किसी भी दूर संचार सेवा या नेटवर्क को अपने नियंत्रण में कर सकती है। इतना ही नहीं सरकार की अनुमति के बिना आप किसी नीजी सम्पति में भी मोबाइल टावर नहीं लगा सकते। इधर, देश की बेहत्तम मोबाइल नेटवर्क कंपनी जियो उपभोक्ताओं के लिए परेशानी वाली खबर है। आगामी 3 जुलाई से जियो मोबाइल नेटवर्क अपने उपभोक्ताओं की परिसेवा में 12 से 27 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रही है। इसके पूर्व जियो ने ढाई साल पहले अपनी परिसेवा में मूल्य वृद्धि की थी। केवल मोबाइल रिचर्ज में 12 से 27 प्रतिशत की वृद्धि नहीं होगी बल्कि 5-जी और अन्य परिसेवाओ को भी बढ़ाया जाएगा। कंपनी ने लगभग सभी योजनाओं में मोबाइल परिसेवा की दरे बढा दी है। अब सबसे कम रिचर्ज 15 रुपए से बढ़ाकर 19 रुपए किए जा रहे है।