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पंचायत चुनाव को लेकर अब कलकत्ता हाईकोर्ट नहीं देगा दखल, राज्य निर्वाचन आयोग जल्द लेगा फैसला 

 

कोलकाता :- विपक्ष के नेता सुभेंदु अधिकारी की अर्जी को फिलहाल कलकत्ता हाईकोर्ट में मंजूरी नहीं मिली है। वरिष्ठ बीजेपी नेता सुभेंदु अधिकारी ने पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी और राज्य में ओबीसी समुदाय की गणना के फैसले पर सवाल उठाया था। मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि पंचायत चुनाव में अब हाईकोर्ट दखल नहीं देगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग फैसला लेगा।

 

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सुभेंदु अधिकारी ने राज्य में ओबीसी समुदाय की गणना के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि 2011 में, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की गणना की गई थी। लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की गणना नहीं की गई थी। काउंटर कमीशन ने कहा कि ये कैलकुलेशन वो घर-घर जाकर कर रहे हैं. शुभेंदु अधिकारी ने भी उस प्रक्रिया को चुनौती दी थी। मंगलवार को सुवेंदु अधिकारी की जनहित याचिका मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष आई। पीठ ने कहा, ”फिलहाल चुनाव संबंधी मामलों में हाईकोर्ट दखल नहीं देगा।” इस संबंध में सभी निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लिए जाएंगे।

 

पंचायत चुनाव से पहले शुभेंदु ने मुख्य रूप से दो मुद्दों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामला दायर किया। ओबीसी समुदाय की गणना के संबंध में और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों की सुरक्षा में पंचायत चुनाव की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा कि शुभेंदु चाहें तो केंद्रीय बलों के मामले पर अलग से मुकदमा दायर कर सकते हैं. हालांकि, हाई कोर्ट इस स्तर पर कोई बाधा नहीं देगा।

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