Mahua Moitra Terminated : महुआ मोइत्रा का सांसद पद खारिज
कोलकाता :- TMC MP Mahua Moitra expelled from the Lok Sabha in ‘cash for query’ matter.
Ethics Committee report was tabled in the House today.
महुआ मोइत्रा अब सांसद नहीं रहीं। उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव पास हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर, 2023 को सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर आचार समिति ने महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों को सही पाया। इस कारण उन्हें लोकसभा में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। लोकसभा ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है।
संसद के शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों पर आचार सिमिति की रिपोर्ट पेश कर दी गई। इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने समिति की रिपोर्ट पर महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव लोकसभा में रखा।
टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने लोकसभा के अधिकार पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा को अधिकार नहीं है कि वो अपने किसी सदस्य की सदस्यता खत्म कर दे। बनर्जी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 102 और संविधान की 10वीं अनुसूची में संसद सदस्यता खत्म करने की पूरी प्रक्रिया बताई गई। उन्होंने कहा कि संसदीय कानून के नियम 374 के तहत सदन अपने सदस्य को सस्पेंड कर सकता है, बर्खास्त नहीं।
महुआ को नहीं बोलने दिया जाएगा, सरकार ने बताई सोमनाथ चटर्जी की रूलिंग
टीएमसी सांसद सुदिप बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष से मांग की कि वो महुआ मोइत्रा को बोलने की अनुमति दें। कल्याण बनर्जी ने कहा कि टीएमसी की तरफ से महुआ को ही बोलने की अनुमति दी जाए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी की दी गई रूलिंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2005 में जब 10 सांसदों को निकाला गया तब उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई। सोमनाथ चटर्जी ने कहा था कि चूंकि सांसदों ने आचार समिति के सामने अपना पक्ष रख दिया है और समिति ने उन्हें संसद की गरिमा गिराने का दोषी मान लिया है तो उन्हें अब उनमें नैतिकता नहीं बचती है कि वो लोकसभा में कुछ बोलें।